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बीपीएससी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा टालने से हाईकोर्ट का इनकार

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पटना| पटना उच्च न्यायालय ने छह दिसंबर को होने वाली ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) की तिथि को कोरोना के खतरे के मद्देनजर बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खण्डपीठ ने कयाती सिन्हा एवं अन्य की ओर से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रारंभिक परीक्षा टालने के लिए दायर जनहित याचिका मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज़ कर दिया। झारखंड के बोकारो की रहने वाली याचिकाकतार् ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की पीटी परीक्षा की तारीख छह दिसम्बर से आगे बढ़ाने की गुहार लगाई थी।

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परीक्षा संचालित करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से उसके वकील संजय पांडे ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब लोग दिवाली और छठ में सभी सुरक्षा उपायों के साथ खुले में आ-जा सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं तब परीक्षा देने से कतराना अनुचित है ।

बीपीएससी पूरे सुरक्षा मानदंड के तहत परीक्षा संचालित कर रहा है। दरोगा भतीर् और बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इसलिए पीटी परीक्षा की तारीख बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

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