इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना पीडितो की संख्या एवं मृत्यु में आई गिरावट पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसा पुलिस की कड़ाई और मास्क पहनने के कारण संभव हुआ, लेकिन न्यायालय ने कोरोना की वापसी की खबरो को देखते हुए गाइडलाइंस का पालन जारी रखने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ कोविड संक्रमण मामले को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने कहा कि लोग नार्मल लाइफ की ओर बढ़ रहे है। दैनिक काम पर जा रहे है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस को भूल रहे है, जिसका पालन अब भी जरूरी है।
न्यायालय ने पुलिस को सौ फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य रखने के लिए निगाह रखने का निर्देश दिया है । न्यायालय ने कहा कि मास्क न/न पहनने वालो से जुर्माना वसूले। यह देखे कि शादी समारोह सहित कही भी भीड न इकट्ठी होने पाये। भीड़ नियंत्रित करे और उल्लंघन पर दंडित करे।
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उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल खुल रहे है, वहा भी गाइडलाइंस का कडाई से पालन किया जाय। मास्क एवं सोसल डिस्टेन्सिंग का ख्याल रखा जाए । खुले में खाने का सामान न बेचे। पैकेट में घर ले जाकर खाये और रेस्टोरेंट में सोसल डिस्टेन्सिंग बनाये रखी जाय।
वकीलो की हड़ताल के चलते केस की सुनवाई चेंबर में हुई। अखबारो की खबरो को अदालत ने संज्ञान में लिया।