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पहले 60 करोड़ जमा करें…. शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट का झटका

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty

60 करोड़ रुपए के हुए फ्रॉड मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, सुनवाई के दौरान शिल्पा ने कोर्ट में कहा है कि उनका उनके पति राज कुंद्रा की कंपनी से कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन, कोर्ट की तरफ से इस मामले में राज कुंद्रा की तरफ से एफिडेविट लिखवाकर जमा करवाने की बात कही गई है।

यह मामला राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) पर लगे आरोपों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि दोनों ने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए बिजनेसमैन दीपक कोठारी से करीब 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट और लोन लिया। दीपक कोठारी का कहना है कि राज और शिल्पा ने उन्हें कंपनी में पैसा लगाने के लिए राजी किया, लेकिन बाद में उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के बजाय अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए किया है।

इस मामले में इकोनॉमी ऑफेंस विंग (EOW) की तरफ से शिल्पा (Shilpa Shetty) और राज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, सुनवाई के दौरान शिल्पा ने अदालत में इस नोटिस को रद्द करने की भी मांग की है। लेकिन, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर आप विदेश जाना चाहती हैं, तो पहले सरकारी गवाह बनें। आगे अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर आप कहती हैं कि कंपनी से आपका कोई संबंध नहीं है, तो अपने पति राज कुंद्रा से एफिडेविट लिखवाकर यह बात दर्ज करवाएं।

60 करोड़ के घोटाले का मामला

कोर्ट ने एक्ट्रेस को 16 अक्टूबर तक लिखित में एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है। कोर्ट का कहना है कि धोखाधड़ी का मामला 60 करोड़ रुपए का है, पहले जमा करें। लेकिन, शिल्पा ने भुगतान देने से इनकार कर दिया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि राज की कंपनी में वो बस नाममात्र की डायरेक्टर हैं। इस मामले में एक्ट्रेस से 4 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ की गई है।

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