Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

प्रयागराज। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद (Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah) विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है।

बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद (Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah) विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली।

बता दें कि हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थीं, उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी।

इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल, 11 के तहत इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी।

दोनों पक्षों के लिए आज का दिन बेहद अहम था। आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं को लेकर फैसला आया है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव और सात अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर याचिकाएं दायर की गईं थी।

उसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7, रूल 11 के तहत याचिकाएं दाखिल की थीं।

Exit mobile version