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बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों सालो को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी के सालों को राहत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के दो सालो को बडी राहत दी है। इनकी गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज एफआईआर पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

न्यायालय ने याचियो को पुलिस विवेचना मे सहयोग करने का निर्देश दिया है और विवेचना शीघ्र पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस के पचौरी की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद व सरजील रजा की याचिका पर दिया है।

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याचियो पर गिरोह बनाकर जमीन हथियाने और बेनामी खरीद से संपत्ति बनाने के आरोप मे दो आपराधिक मामले दर्ज है।

याचिका मे गाजीपुर कोतवाली में दर्ज एफ आई आर को रद्द करने की मांग की गयी थी। याचियो का कहना था कि शुरू में पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और विवेचना के दौरान याचियो को पूरक चार्जशीट मे शामिल कर लिया गया है। उन्हे झूठा फंसाया गया है। याचियो के साथ अफसा अंसारी व तीन लोगो का गिरोह बताया गया है और संजय सिंह को गैंग से बाहर कर दिया गया है। जिसके आधार पर याचियो की जमानत हो चुकी है। एफ आई आर में बेनामी संपत्ति का खुलासा नही किया गया है। कहा गया है कि मुख्तार अंसारी के साले होने के नाते फंसाया गया है।

न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने से इंकार करते हुए विवेचना शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।

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