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Hit & Run Law: सरकार-ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह, आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म

Hit & Run Case

Hit & Run Case

नई दिल्ली। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून (Hit & Run Law) को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल (Strike) वापस लेने को कहा है। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है।

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस के मामलों के लिए नए कानून (Hit & Run Law) का विरोध हो रहा है। देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे। सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे। नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना, अभी लागू नहीं है। हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंगे।
हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो। सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें।

उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे मसलों का समाधान हो गया है। नए कानून लागू नहीं हुए हैं। कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा।

वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हम इसे लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे और इसके बाद ये लागू किया जाएगा।

‘आप ड्राइवर नहीं, हमारे सैनिक हैं’

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, ”आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने कानून को फिलहाल रोक दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा।”

क्या है नया हिंट एंड रन कानून (Hit & Run Law)?

केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माने का भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था।

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