नई दिल्ली । देश में ‘अनलॉक 4.0’ के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय के नई गाइड लाइन जारी कर दी है। मेट्रो ट्रेन सात सितंबर से अलग-अलग राज्यों में चलने लगेंगी। यह दिशा – निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक, सात सितंबर से दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी है।
Govt of India announces guidelines for ‘Unlock 4’ to be in force till September 30. pic.twitter.com/tpZTcBeVaY
— ANI (@ANI) August 29, 2020
सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई है तो मेट्रो भी दौड़ने लगेगी। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to all chief secretaries of states/UTs to direct authorities for strict compliance of #Unlock4 guidelines. pic.twitter.com/gqqtos0Qbg
— ANI (@ANI) August 29, 2020
‘अनलॉक 4.0’ : स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
‘अनलॉक 4.0’ : अब राज्य अपने स्तर से नहीं कर सकेंगे लॉकडॉउन
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी। स्कूल-कॉलेजों को बंद रखा गया है, लेकिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
कंटेनमेंट जोन्स में बढ़ा लॉकडाउन
केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 सिंतबर तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन्स की पहचान पहले की तरह जिला प्रशासन के हवाले है। कंटेनमेंट जोन्स में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।