नई दिल्ली| बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे तथा मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज छह महीने के लिए नहीं लिया जाएगा।
आज यानी 5 अक्टूबर को इस मामले में फैसला आ सकता है।सरकार के इस हलफनामे के बाद आपके मन कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे, ईएमआई चुका दिया तो कैसे मिलेगा लाभ? क्या राशि वापस पाने के लिए बैंक में आवेदन देना होगा? क्या क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन पर भी छूट मिलेगी? क्या टीवी-फ्रिज के कर्ज पर ले सकेंगे फायदा? क्या होम लोन और पर्सनल लोन पर मिलेगा लाभ?
यह फायदा मोरेटोरियम का लाभ लेने वालों के साथ उस अवधि में ईएमआई चुकाने वालों को भी मिलेगा। हालांकि, इनको इसका लाभ कैसे मिलेगा इसका आकलन अलग से होगा क्योंकि ऐसे उपभोक्ता समय से ईएमआई चुकाते रहे हैं तो उनके द्वारा चुकाई गई राशि अधिक होगी।
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सरकार के फैसले के मुताबिक क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन समेत कई तरह के कर्ज के पर यह छूट मिलेगी। कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के बकाये को भी पर्सनलन लोन में बदलने का विकल्प भी दिया है। साथ ही आरबीआई ने भी क्रेडिट कार्ड पर मोरेटोरियम देने का आदेश दिया था। ऐसे में यह छूट क्रेडिट कार्ड पर भी मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर हलफनामे के मुताबिक होम लोन औ पर्सनल लोन पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। ऐसे में आपने इस तरह का कर्ज लिया है और मोरेटोरियम की सुविधा ली है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही शिक्षा ऋण पर भी इसका लाभ मिलेगा।
ईएमआई पर टीवी-फ्रिज खरीदने वाले उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। टीवी-फ्रिज के लिए बैंक उपभोग आधारित ऋण यानी कंज्यूमर लोन की श्रेणी के तहत कर्ज देते हैं। ऐसे में आपको इसके कर्ज पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं देना होगा।