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ITR फाइल कर दिया, अब है रिफ़ंड का इंतजार, तो ऐसे चेक करें स्टेटस

Income Tax Refund

Income Tax Refund

31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख थी. जिन लोगों ने ITR दाखिल कर दिया है, अब वे रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. सभी टैक्सपेयर्स के दिमाग में यही यह चल रहा है कि आखिर हमारे खाते में कितनी रकम रिफंड के तौर पर आएगी. लेकिन इस बार टैक्सपेयर्स को रिफंड (Tax Refund) के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 16 दिन के अंदर आपका रिफंड आ सकता है. क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टैक्स रिफंड (Tax Refund) में लगने वाला औसतन समय घटना कर 16 दिन कर दिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 26 दिनों का था.

क्या होता है रिफंड  (Tax Refund)

यदि आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स फाइल कर दिया है, तो ऐसे स्थिति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको इनकम टैक्स रिफंड  (Tax Refund) जारी किया जाता है. खास बात यह है कि आपके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद से ही रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. अगर पूरा प्रोसेस करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके द्वारा रिफंड (Tax Refund) को लेकर किया गया क्लेम सही है तो एसएमएस और ईमेल के जरिए आपको इसकी जानकारी दी जाएगी. इसमें बताया जाएगा कि आपके खाते में रिफंड के लिए कितनी राशि भेजी जाएगी. इस दौरान एसएमएस के जरिए एकरिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजा जाता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) के तहत यह जानकारी टैक्सपेयर्स को भेजी जाती है.

खास बात यह है कि भारतीय स्टेट बैंक रिफंड को प्रोसेस करता है. रिफंड की राशि टैक्सपेयर्स के खाते में सीधे भेजी जाती है. नहीं तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी आपके एड्रेस पर भेजी जा सकती है. इसलिए आईटीआर दाखिल करते समय बैंक की डिटेल्स और करंट एड्रेस सही भरना चाहिए, क्योंकि रिफंड की रकम इसी खाते में आएगी.

ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस  (Tax Refund Status)

>> अगर आप रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.

>> इसके बाद पैन, आईडी, पासवर्ड, डेड ऑफ बर्थ और कैप्चा का डालकर लॉगइन करें.

>> इसके बाद माइ अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करें. फिर रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स पर टैप करें.

>> इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से टैक्स रिटर्न्स सेलेक्ट करें. साथ ही जिस वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें.

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>> अब आप अपने एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें.

>> क्लिक करते ही एक पॉप-अप आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो रिटर्न फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा.

>> इसके अलावा यहां पर आपको असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखाएगा.

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