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दहेज हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष की सजा

Imprisonment

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने चंदवक थाना क्षेत्र के भूलनडीह में हुई विवाहिता सुमन की दहेज हत्या (Dowry Murder) करने के आरोपि पति संजय यादव को मंगलवार को दस वर्ष की सजा (Imprisionment) एवं सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।

अभियोजन कथानक के अनुसार जियाराम यादव निवासी ग्राम कैथी, वाराणसी ने चंदवक थाने पर एक प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसने अपनी पुत्री सुमन की शादी घटना के साढ़े तीन वर्ष पूर्व भूलनडीह निवासी संजय यादव से की थी। वादी की पुत्री विदा होकर मायके आती थी तो बताती थी कि एक मोटरसाइकिल और कुछ रुपये दहेज की मांग को लेकर ससुराल के लोग मारते पीटते व प्रताड़ित करते हैं।

12 अक्टूबर 2015 को पति संजय यादव का फोन आया कि सुमन की मृत्यु हो गई है। वहां पहुंचे तो पता चला कि वह जिला चिकित्सालय में भर्ती है। जब हम लोग अस्पताल गए तो ससुराल वाले सुमन का शव पड़ा था। ससुराल के लोग शव छोड़कर भाग गए थे। वादी ने ही शव का दाह संस्कार करवाया।

पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित पति संजय यादव को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाया।

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