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पत्नी की हत्या करने पर दोषी पति को 10 साल की सजा

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मुरादाबाद। पांच वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या (Murder) के मामले दोषी पति को दस साल की सजा (Jail) मिली है। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम में जज योगेन्द्र चौहान ने मामले कह सुनवाई के दौरान निर्णय दिया।

संभल के असमोली के गांव मीरपुर साकीपुर में महिला नेहा उर्फ संतोष की 13 सितंबर 2016 को हत्या कर दी गई। बिजनौर की रहने वाले मृतका के भाई खेम सिंह ने मामले में पति धर्मेन्द्र उर्फ राजेन्द्र व ससुरालियों के खिलाफ दहेज की खातिर मार डालने की तहरीर दी।

आरोप लगाया कि बहन को ससुरालिए पैसे की मांग करते है। पैसे न मिलने पर उससे मारपीट की गई। पुलिस को महिला का शव घर पर मिला। साथ ही डंडा भी बरामद किया। पुलिस ने पति को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पति धर्मेन्द्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई एफटीसी कोर्ट- प्रथम में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस में 11 गवाह पेश किए गए।

जिला अर्द्धशासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया कि घटना के समय बरामद निशान पुख्ता साक्ष्य बने। महिला के शव के पास टूटी चूड़ियां व डंडा बरामद हुआ। डंडे पर खून के निशान थे। दोषी पति को 10 साल की सजा व 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं।

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