Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद

Imprisonment

Imprisonment

हमीरपुर। पांच वर्ष पूर्व दहेज (Dowry) को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। वहीं सास को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त किया है। कोर्ट ने दोषी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जनपद बांदा के तिंदवारी थानाक्षेत्र के अमलीकौर मजरा भगदरा डेरा निवासी बलवीर निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पुत्री सोनी की शादी 11 जून 2015 को सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बरुआ गांव निवासी संजय निषाद के साथ की थी। पति, जेठानी शारदा देवी, देवर लवकुश व सास रामदेवी उनकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे।

जब बेटी घर आई तब पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इस पर उसने कई बार अपने नाते रिश्तेदारों को लेकर समझौता भी किया। घटना के एक माह पूर्व देवर व जेठानी उसकी पुत्री को गांव के बाहर छोड़कर धमकी देते हुए चले गए कि यदि अतिरिक्त दहेज लेकर नहीं आई तो जान से मार देंगे।

उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 2017 को सभी लोग मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर फंदे में लटका दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि पुलिस ने सास व पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। उसमें अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सास राम देवी को दोषमुक्त कर दिया है। वहीं पति संजय निषाद को दस साल की जेल व 13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित को 50 हजार क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया है।

Exit mobile version