• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष का कारावास

Writer D by Writer D
22/07/2023
in क्राइम, बिहार, राष्ट्रीय
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के दोषी युवक को दस वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है।

दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी मुहल्ला निवासी सुरेन्द्र साह को दहेज के लिए अपनी पत्नी सविता की हत्या किए जाने के मामले में दस वर्षों का कठोर कारावास (Imprisonment) और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने सजा के बिन्दु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी पति सुरेन्द्र साह को भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) में दस वर्षों का सश्रम कारावास और धारा 498(ए) में दो वर्ष तथा दोनो धाराओं में क्रमशः पांच हजार और दो हजार रुपये अर्थदंड चुकाने का आदेश दिया है। अर्थदंड नही जमा करने पर छह माह तथा तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने गत 19 जुलाई को ही मामले में सुनवाई पूरी कर मृतिका के पति को भादवि की धारा 498 ए (गृह प्रताड़ना) और 304 बी (दहेज हत्या) के जुर्म में दोषी करार दिया था।

श्री सिंह ने बताया कि मधुबनी जिला अन्तर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी सानिया के भाई अनिल कुमार साहू ने नगर थाना में 9 नवंबर 2016 को लिखित आवेदन दिया कि 24 अप्रैल 2016 को मेरी बहन की शादी नगर थानाक्षेत्र के रत्नोपट्टी निवासी सुरेन्द्र साह के साथ की थी। बहन के ससुराल वाले पांच लाख रुपया दहेज की मांग कर रहे थे। आठ नवंबर 2016 की रात 8 बजे सूचना मिली कि बहन की मौत गई है और शव थाने पर रखा हुआ है।

सूचक के लिखित आवेदन पर पति सुरेन्द्र साह, ससुर स्वामी शरण कापड़ी तथा देवर बिरेन्द्र साह के विरुद्ध नगर थाना में कांड सं.207/16 दर्ज हुई।अनुसंधान के बाद 29 जनवरी 2017 को पति के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया। बाद में ससुर और देवर के विरुद्ध 30 जूलाई 17 को दूसरा आरोप पत्र समर्पित किया गया। अदालत में मामले का विचारण प्रारंभ हुआ।

ट्रायल के दौरान 20 अप्रैल को जेल में रहते ही ससुर स्वामी शरण कापड़ी की मौत हो गई। वहीं, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में देवर बिरेन्द्र साह को रिहा कर दिया।

Tags: bihar newscrime newsDarbhanga newsNational news
Previous Post

बाघ के खाल की तस्करी करते चार आरोपी गिरफ्तार

Next Post

नौ सेना के तीन अफसर ब्यास नदी में बहे, दो के शव बरामद, एक लापता

Writer D

Writer D

Related Posts

cm dhami
राजनीति

CM धामी नगाण गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में हुए शामिल

02/05/2026
CM Dhami
Main Slider

आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय वृद्धि का भरोसा, हड़ताल स्थगित

02/05/2026
CM Dhami
Main Slider

सीएम घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये निर्देश

02/05/2026
IED Blast
Main Slider

छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी के तीन जवान घायल

02/05/2026
CM Samrat Chaudhary met Nitish Kumar
Main Slider

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की शिष्टाचार भेंट

02/05/2026
Next Post
Navy Officers

नौ सेना के तीन अफसर ब्यास नदी में बहे, दो के शव बरामद, एक लापता

यह भी पढ़ें

Drowned

नदी में नाव पलटने से बुआ-भतीजे की मौत, परिवार में मचा हाहाकार

06/09/2021
anushka sharma

अनुष्का शर्मा ने शेयर की प्रेग्नेंसी से पहले की फोटो, लिखा- अब मैं इस तरह नहीं बैठ सकती

16/12/2020
Shukra-Rahu

राहु और शुक्र की युति 31 मार्च को, इन राशियों की बुलंद रहेगी किस्मत

29/03/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version