लखनऊ। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने अवैध सम्बन्ध में बाधक बने पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने इस मामले में मृतक के फुफेरे भाई मथुरा प्रसाद उर्फ भन्नर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन दोनों पर अलग-अलग 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील अभय त्रिपाठी के मुताबिक इन दोनों के अवैध संबध की जानकारी मृतक छैल बिहारी उर्फ छन्नू को हो गई थी। जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में एक साजिश के तहत उसकी पत्नी व उसके फुफेरे भाई ने उसकी हत्या करके लाश को एक गढ्ढे में छिपा दिया।
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10 दिसंबर, 2013 को इस मामले की एफआईआर मृतक के पिता रोहतम यादव ने थाना बीकेटी में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34, 201 और 120 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।