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दहेज हत्या के मामले में पति को 15 साल की सजा

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दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपित पति को जुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना माधव गंज क्षेत्र के निवासी समुखा निवासी सूरज ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी नीलू की हत्या कर दी थी।

इस मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता ने आरोपित पति और उसके माता-पिता के खिलाफ नामजद दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उसने अपनी बेटी नीलू की शादी आरोपित के साथ 2 दिसंबर 2015 को की थी। जिसमें हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था।

शादी के बाद से ही उसके पति, सास-ससुर ने दहेज की खातिर उसकी बेटी को मारते-पीटते और प्रताड़ित करने लगे। जिसके चलते 22 फरवरी 2017 को उसकी बेटी नीलू की हत्या कर दी।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पति पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई। जबकि आरोपी सास ससुर को दोषमुक्त करार दिया।

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