भारतीय वायुसेना (IAF) ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरवायु (IAF Agniveervayu) भर्ती 01/2022 की प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट को जारी कर दिया है. इस तरह उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. Indian Air Force का अग्निवीरवायु फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम 24 जुलाई से करवाया गया था.
वायुसेना ने PSL और NOT in PSL दोनों ही लिस्ट को जारी किया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट का पीडीएफ चेक कर सकते हैं.
उम्मीदवारों को बताया जाता है कि जिनका नाम प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट (PSL) में है, इसके बाद भी उनके एनरॉलमेंट की गारंटी नहीं है. रिजल्ट के नोटिस में कहा गया, ‘एनरॉलमेंट लिस्ट को 25 नवंबर 2022 को अस्थायी रूप से जारी किया जाएगा. इसके लिए निर्देश एनरॉलमेंट लिस्ट के पहले पेज पर ‘उम्मीदवारों के लिए निर्देश’ कॉलम में प्रकाशित किए जाएंगे.’ नोटिस में आगे कहा गया, ‘उम्मीदवारों की मेरिट पॉजिशन के अनुसार प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट को जारी किया गया है.’
जिन उम्मीदवारों को इस PSL में एनरॉलमेंट के लिए नहीं बुलाया गया है. उन्हें नए सिरे से अप्लाई करना होगा क्योंकि इस भर्ती में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है. अग्निवीर वायु 2023 रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और उम्मीदवारों के पास 24 नवंबर, 2022 तक अप्लाई करने का मौका है. ऐसे में उम्मीदवारों को बताया जाता है कि वे जल्द से जल्द नए सिरे से अप्लाई करें. Indian Air Force Agniveer Result 2022 Direct Link
ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं.
होमपेज पर आपको Announcements के सेक्शन में जाना होगा और फिर Provisional Select List पर क्लिक करना होगा.
अब आपको सब्जेक्ट और लिस्ट पर क्लिक करना होगा.
अब आप अपनी स्क्रीन पर अग्निवीर रिजल्ट को देख पाएंगे.
रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए.
अग्निवीर वायु को भारतीय वायुसेना में चार सालों के लिए भर्ती किया जाएगा. वायुसेना में अग्निवीर वायु एक अलग से बनाई गई रैंक है. ये वर्तमान में मौजूद किसी भी रैंक से पूरी तरह अलग है. चार साल की सर्विस के बाद अग्निवीर वायु के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों में से 25 फीसदी को रेगुलर कैडर में शामिल कर दिया जाएगा. बाकी के उम्मीदवारों को एक बड़े पैकेज के साथ रिटायर कर दिया जाएगा. रिटायर होने वाले इन सभी लोगों को अलग-अलग सरकारी नौकरियों में कोटा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है.