Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

अगर नही भरा समय पर इनकम टैक्स तो देना होगा 10 हजार का जुर्माना!

राष्ट्रीय डेस्क.  कोरोना महामारी के चलते सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कई बार ITR फाइल करने यानी इनकम टैक्‍स रिटर्न करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई थी. इसी वजह से इस बार वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल करना है. सरकार के अनुसार समय पर टैक्स जमा न करने पर टैक्सपेयर पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

सीएम केजरीवाल, बोले- हर भारतीय को मिलना चाहिए कोरोना का मुफ्त टीका

देना होगा 10 हजार का जुर्माना

केंद्र सरकार ने देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस वसूलने की व्यवस्था की है। आयकर कानून की धारा-234A के तहत करदाता को टैक्स की राशि पर 1 फीसदी की साधारण दर से हर महीने ब्याज चुकाना होगा। इसके अलावा अगर कोई 30 नवंबर के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करता है तो उससे 5,000 रुपए लेट फाइलिंग फी वसूली जाएगी। वहीं, अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है।

देर से ITR फाइल करने के हैं कई नुकसान

ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 30 नवंबर तक दाखिल कर सकते हैं आईटीआर

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी। इससे पहले आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी थी। टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक ITR फाइल कर सकेंगे।

ITR फाइल करने के हैं कई फायदे

बैंक लोन मिलने में आसानी
ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्‍थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं।

वीजा के लिए जरूरी
अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्‍स रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्‍या है।

ITR रसीद है बहुत काम की चीज
ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा यह आपके लिए इनकम प्रूफ का भी काम करती है।

खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR
अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ITR भरना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको ITR दिखाना पड़ेगा। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का ITR देना पड़ता है।

ज्यादा पैसों के लेन-देन के लिए जरूरी
अगर आप अधिक पैसे का कोई लेन-देन करते हैं तो ITR आपके लिए मददगार साबित होता है। समय पर ITR फाइल करते रहने की वजह से प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने, म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा नहीं होता।

ज्यादा बीमा कवर के लिए बीमा कंपनियां मांगती हैं ITR
अगर आप एक करोड़ रुपए का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांग सकती हैं। वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए ITR पर ही भरोसा करती हैं।

Exit mobile version