Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

घर में 6 लीटर से ज़्यादा रखना है शराब तो लेना होगा लाइसेंस

घर में 6 लीटर से ज़्यादा शराब Over 6 liters of alcohol at home

घर में 6 लीटर से ज़्यादा शराब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब अगर आपको अपने घर में 6 लीटर से ज़्यादा शराब रखनी है तो इसके लिए पहले आपको एक प्राइवेट लाइसेंस लेना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं लाइसेंस के लिए 12,000 फीस जमा करने के अलावा आपको अपने इनकम टैक्स के पांच साल के आयकर का रिटर्न के साथ-साथ आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी।

आबकारी विभाग के ताजा सर्कुलर ने शराब के शौकीनों की नींद उड़ा दी है। नये आदेश के अनुसार शराब पीने वाले लोगों को अगर घर में 6 लीटर से ज़्यादा शराब की बोतल रखनी है, तो उसके लिए 12,000 रुपये जमा करके लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस फीस के साथ ही 51000 रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे। बता दें कि अभी तक अपने उपयोग के लिए शराब रखने के लिए सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं की गयी थी। लेकिन अब बिना लाइसेंस शराब रखने की सीमा चार बोतल तक तय की गयी है।

साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड : एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार किया चीनी दम्पति को

आदेश के तहत शराब रखने की यह सीमा देशी, विदेशी और आयातित सभी तरह की शराब को तय सीमा तक खरीदने, ले जाने और घर पर रखने पर लागू होगी। आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति अपने उपयोग के लिए, रिश्तेदारों, दोस्तों को शराब परोस सकता है, लेकिन इसके लिए वह कोई भुगतान नहीं ले सकता है। प्राइवेट लाइसेंस जिला कलेक्टर जारी करेगा और यह सिर्फ मूल निवास के लिए मान्य होगा। इसका मतलब आप किसी अन्य व्यक्ति के घर में नहीं रख या इस्तेमाल नहीं कर सकते।

प्राइवेट लाइसेंस के लिए वही लोग पात्र होंगे जो पिछले पांच साल से अपना आयकर जमा कर रहे हों और इसमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न की स्वप्रमाणित कॉपी जमा करनी होगी। इसके अलावा आवेदक को अपने पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित कॉपी देना अनिवार्य होगा। आवेदक को अपने मूल निवास के दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे और इससे सम्बंधित के नोटराइज़्ड शपथ पत्र भी जमा करना होगा।

लाइसेंस की अवधि एक साल तय की गयी है। साथ ही एक मूल निवास के आधार पर एक ही व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जायेगा। गेस्ट हाउस और फार्म हाउस के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा की 21 साल से कम उम्र के सदस्य उस जगह प्रवेश न सकें जहां शराब स्टोर की गयी है।

बता दें कि राज्य सरकार ने आबकारी विभाग से वर्ष 2021-22 में 34,500 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 28,300 करोड़ रुपए के लक्ष्य रखा था। इस बार सरकार का लगभग छह हजार करोड़ अधिक राजस्व वसूलने का लक्ष्य है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। जबकि इस साल राज्य में बीयर की फुटकर दुकानों के लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

Exit mobile version