महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने जिला कोषागार से 92 हजार रुपये गबन करने के 27 साल पुराने मामले में दोषी कर्मचारी को पांच साल के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी विजय कुमार यादव ने बताया कि महोबा के जिला कोषागार में वर्ष 1996 में घटित घटना में सहायक रोकड़िया के पद पर तब तैनात रहे हमीरपुर निवासी नरेश चंद्र मेहरोत्रा ने स्टाम्प बिक्री के लगभग 92130 रुपये जमा न करके उनका गबन कर लिया था। प्रकरण का खुलासा होने पर इस मामले में महोबा सदर कोतवाली में तब आईपीसी की धाराओं 406,409,420 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सिविल जज एसीजेएम संजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रहे इस मामले में करीब सात साक्षियों ने अपने बयान दर्ज कराए। जिसके बाद दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को पांच साल के कारावास (Imprisonment) और 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
लगभग 27 साल पुराने इस प्रकरण में फैसला आने की जानकारी मिलने पर आज जिला सत्र न्यायालय परिसर में भारी गहमा.गहमी का माहौल रहा।