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हत्या मामले में दोषियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास

Imprisonment

Imprisonment

भदोही। जिले में हत्या के एक मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने तीन लोगों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई साथ ही आरोपियों पर अर्थ दंड भी लगाया है।

लोक अभियोजक विनय कुमार बिंद ने बताया कि सुरियावां थाना क्षेत्र के भिखमापुर गांव में जमीन पर मड़हा रखने को लेकर आपस में मारपीट के दौरान आरोपियों द्वारा लाठी-डंडा से मारपीट कर हत्या करने का मामला 2010 में पंजीकृत हुआ था। हत्या के इस मामले में गांव के ही तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने हत्यारोपियों के विरूद्ध धारा 304,308,323,435,504,506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हत्या के इस मामले में लगभग 13 वर्ष तक चली अदालती सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला आया है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट),भदोही द्वारा मारपीट के दौरान हत्या, गाली गलौज व धमकी देने के दोषी कुल 3 अभियुक्तों- राजेन्दर यादव पुत्र अवध नारायण यादव, राकेश कुमार यादव उर्फ सुरई पुत्र हरिहरनाथ यादव व नागेंद्र प्रसाद यादव उर्फ बुट्टन पुत्र स्व0 रामखेलावन यादव समस्त निवासीगण ग्राम भीखमपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही प्रत्येक को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 26 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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