इस्लामाबाद। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई। रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
अप्रैल 2022 में सरकार गिरने के बाद इमरान खान (Imran Khan) ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी सरकार को गिराने में उस पाक आर्मी के चीफ और अमेरिका ने मिलकर साजिश रची थी। इसकी जानकारी उन्हें उस वक्त के अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी ऐंबैस्डर असद मजीद खान ने दी थी।
असद मजीद खान ने इमरान खान (Imran Khan) को सीक्रेट लेटर में ये सूचना दी थी। इसी को कूटनीतिक भाषा में साइफर (Cypher) कहा जाता है। इसी मामले में इमरान खान को सजा सुनाई गई है।
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साइफर (सीक्रेट लेटर) को पूर्व पीएम इमरान खान अपनी कई राजनीतिक रैलियों में दिखाकर जनता के सामने पाक आर्मी चीफ पर निशाना साधा था। वो दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार को अमेरिका के कहने पर गिराया गया था।
कानूनी रूप से इमरान को साइफर को सार्वजनिक रूप से दिखाने या इसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। नेशनल सीक्रेट होने के नाते इसे सार्वजनिक जगह पर नहीं दिखाया जा सकता लेकिन इमरान खान ने इसे सार्वजनिक रूप से दिखाया। इसी संबंध में उन पर केस चला।