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‘मुझे धीमा जहर दिया जा सकता है…’, सुप्रीम कोर्ट में इमरान की गुहार

Imran Khan

Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने अपनी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। PTI ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुहार लगाई है।

इस याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 10ए के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला विरोधाभासों से भरा है। SC में लगाई गई याचिका में कहा गया है- NAB के चेयरमैन द्वारा जारी वारंट अवैध हैं।

इमरान (Imran Khan) ने लगाई SC में अर्जी

इस सुनवाई के दौरान इमरान खान (Imran Khan) ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले से जु़ड़ी सामान्य पूछताछ कब जांच में बदल गई इसका NAB द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सूत्रों की मानें तो इमरान खान ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि उनकी जान को खतरा है।

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सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी याचिका में इमरान (Imran Khan) ने अदालत से की गई अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि मामले की तत्काल सुनवाई आज ही की जाए।

इमरान (Imran Khan) को सता रहा जान का डर

सूत्रों की मानें तो इमरान का कहना है कि उन्हें धीमा जहर (Slow Poison) दिया जा सकता है। साथ ही इमरान ने सर्वोच्च न्यायालय को यह भी बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से उन्हें टॉयलेट भी नहीं जाने दिया गया।

’24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया’

इमरान खान (Imran Khan) ने कहा, ‘मैं 24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया। मेरे डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। मुझे डर है कि वे मुझे ‘मकसूद चपरासी’ की तरह मार सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि वे लोग ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे धीरे-धीरे एक व्यक्ति मर जाता है।

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