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नहर के पानी के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को मारपीट कर किया घायल

एकसाथ मिलकर हमला

नहर के पानी के विवाद

सिद्धार्थनगर। शनिवार अपरान्ह नहर के पानी के विवाद में दो पक्षों के मध्य हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों में से एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल होकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती है उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट व 2 उंगलियों के टूटने की बात प्रकाश में आई है।

बताते चलें कि काफी दिनों से बारिश न होने की वजह से सूख रही धान की फसलों में पानी लगाने हेतु कोतवाली कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चकइजोत टोला अहिरौला एवं ग्राम पंचायत बरगदी के टोला अहिरौली के किसान संयुक्त रूप से बजहाँ नहर को अहिरौला चौराहे पर बने रोक पर पटरा लगाकर खेतों में पानी चढ़ा रहे थे। नहर की टेल की तरफ स्थित ग्राम पंचायत बर्डपुर न. 8 के टोला महदेईया के ग्रामीणों द्वारा बार-बार पानी खोलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था जिसपर अहिरौला एवं अहिरौली के किसानों ने शाम 5 बजे पानी खोलने का आश्वासन दिया था।

पानी खोलने के तय समय से पूर्व ही उक्त टोलों के आरोपित ग्रामीणों ने 40-50 की संख्या में इकट्ठा होकर अहिरौला चौराहे पर पहुँचकर मार-पीट शुरू कर दिया। मारपीट की सूचना पाकर मौके पर पहुँची कपिलवस्तु पुलिस ने पहुँचकर स्थिति को शांत कराया तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया।

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अहिरौली निवासी रामेश्वर कन्नौजिया ने कपिलवस्तु पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि आरोपितों ने लाठी-डण्डे, राड और प्राणघातक हथियारों से लैश होकर कई दो पहिया वाहनों पर सवार होकर जानमाल की धमकी देते हुए हमला जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट किया जिससे वो घायल हो गया तथा अहिरौला निवासी सहजराम यादव गम्भीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है एंव सन्तोष शर्मा, उदय प्रताप, राम औतार गुप्ता को भी महदेइया के लोगों ने पीट कर घायल कर दिया तथा चौराहे पर खड़ी एक कार का शीशा भी छतिग्रस्त कर आरोपी भाग गए।

उक्त मामले में कपिलवस्तु पुलिस ने निसार पुत्र हैसियत, पप्पू पुत्र कमरुद्दीन, बबलू पुत्र अकरम, निज़ाम पुत्र जोखू, बैठू पुत्र समद, साबान पुत्र नज़ीर, अंग्रेज पुत्र नज़रुद्दीन निवासीगण महदेईया मुनीर निवासी पचडीहवा व अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 427, 188, 269,270, महामारी अधि० की धारा 3, आपदा प्रबंधन अधि० धारा 51(बी), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंशता निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द)एवं 3(1)(ध) तथा धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया है ।

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इस मामले में कोतवाली कपिलवस्तु प्रभारी विनोद कुमार राव ने बताया कि विवेचना के दौरान आठों नामजद अभियुक्तों के अलावा प्रकाश में आये पाँच अन्य अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर कार्यवाही जारी है।

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