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UP Police भर्ती 2018 में चयन के मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा

death of the inspector from a heart attack

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प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी भर्ती 2018 में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स से अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने विवेक कुमार व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

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अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के याची लिखित भर्ती परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि में सफल हुए हैं। उनके कट ऑफ मार्क्स अपने वर्गों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं।

इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने चयन न करने का कोई भी कारण नहीं बताया है।

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