नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 निर्धारित की है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए विलंबित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। ऐसे में अगर आपका रिटर्न अमान्य दिखा रहा है तो यह समझ लें कि आपने उसको सत्यापित नहीं किया है।
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- आधार ओटीपी : रिटर्न को आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का उससे लिंक होना जरूरी है। इस तरीके से रिटर्न को सत्यापित करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस ओटीपी को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न सत्यापित हो जाएगा।
- नेटबैंकिंग: अगर नेटबैंकिंग के जरिये भी आयकर रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं। नेटबैंकिंग सुविधा के जरिये आईटीआर के वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। उसमें आपको टैक्स टैब में ई-वेरीफाई का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक कर आप अपने रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं।
- बैंक अकाउंट: बैंक अकाउंट के माध्यम से आयकर रिटर्न को ई-वेरीफाई करने की सुविधा भी है। इस विकल्प को चुनने से पहले अपने बैंक में यह चेक कर लें। इस माध्यम से आयकर रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आपको पहले इसे वेलिडेट करना होगा।
- डीमैट अकाउंट: अगर आप शेयर में ट्रेड करते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इसकी मदद से भी अपना आयकर रिटर्न सत्यापित कर सकते हैं। आपका डीमैट अकाउंट जिस डिपॉजिटरी (एनएसडीएल या सीडीएसएल) के पास है वहां लॉग इन कर आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आदि डालें। फिर यहां सत्यापित करें।