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आयकर विभाग में आईटीआर में कम आमदानी दिखाने पर पड़ेगा 50% जुर्माना

नई दिल्ली। इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपने रिटर्न में अपनी आमदनी कम दिखाई तो छुपाये हुए आय पर 50 फीसदी जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, अगर टैक्स छूट या कटौती बढ़ा-चढ़ा कर यह गलत जानकारी देने पर 200 फीसदी जुर्माना लग सकता है। आयकर कानून के धारा 270ए के तहत गलत जानकारी देने वाले करदाताओं पर आयकर विभाग टैक्स चोरी का 200% तक जुर्माना लगा सकता है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बार संशोधित फॉर्म-26एएस जारी किया है। नए फॉर्म में प्रॉपर्टी और शेयर लेनदेन का ब्योरा भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही नए फॉर्म में निश्चित वित्तीय लेनदेन, साल भर किए गए करों के भुगतान, किसी करदाता की ओर से एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को भी शामिल किया गया है। यानी, सभी बड़े वित्तीय लेनदेन की जानकारी इस फॉर्म में अंकित होगी। करदाता को इसका ब्योरा आयकर रिटर्न में देना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से भी इस बार कर चोरी पर लगाम लगेगी।

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गलती हो ही जाए तो क्या करें

अगर रिनर्ट भरने में संयोग से गलती हो जाती है तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। आयकर विभाग इसकी सुविधा हर करदाता को देता है। यह प्रक्रिया आप आयकर विभाग  की वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन कर सकते हैं।

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