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बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, इतने लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री

नई दिल्ली। देश के सैलरी मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री (Tax Free) होगी। साथ ही उसे 75000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा।

श्रीमती सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट संसद में पेश करते हुए कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।”

उन्होंने कहा, “मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।”

उन्होंने कहा कि पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त कर छूट इस प्रकार प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर देय नहीं है।

न्यू रिजीम का नया इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab)

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही अब आयकर के लिए नया स्लैब जारी होगा जिसमें शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये तक पांच प्रतिशत, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत , 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा।

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इसी के साथ देश में एक नया इनकम टैक्स (Income Tax) कानून बनेगा। इसके लिए सरकार एक नया विधेयक अगले हफ्ते लेकर आएगी।

देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी। लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है। इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी।

अब उसी के आधार पर सरकार ने नया बिल लाने का ऐलान किया है, इससे बनने वाला इनकम टैक्स कानून देश में 1961 के कानून की जगह लेगा।

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