नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजन की ओर से भारत में किए गए डिजिटल लेन देन पर 2 फीसदी टैक्स का भुगतान करने के विकल्प को शामिल करने के लिए डिजिटल टैक्स फॉर्म में बदलाव कर दिए हैं।
#CNBCTV18Exclusive | Sources tell @TimsyJaipuria that India stands firm on counting digital tax levy. India’s stand: Digital tax is not discriminatory tax policy. Decision to levy digital tax is for all countries & not US specific. pic.twitter.com/RRN8HX2Gls
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) July 17, 2020
सरकार ने इस टैक्स वसूली को सही बताया है और कहा है कि ये वसूली WTO, OECD की ओर से जारी की गई सिफारिशों के तहत हो रही है। अमेरिकी कंपनियों के अलावा अन्य से भी ये वसूली हो रही है।
इस बीच सरकार ने अनिवासी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक व्यावसायिक दिन के भीतर पैन हासिल करने के चुनौती भरे काम में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किए गए बदलाव के कारण विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के सामने भुगतान करने में काफी चुनौतियां आ सकती हैं।