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राहुल गांधी को ‘सुप्रीम’ राहत, इस मामलेमें 20 अगस्त की सुनवाई टली

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, सीबीआई, ईडी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही जांच एजेंसियों को फिलहाल हाईकोर्ट में मामले से जुड़ी कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की छूट दी गई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 20 अगस्त की सुनवाई को स्थगित रखने को कहा है। यह व्यवस्था फिलहाल अंतरिम है और मामले पर अंतिम फैसला बाद की सुनवाई में होगा।

भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत से शुरू हुआ मामला

मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की घोषित आय की तुलना में उनकी संपत्ति अधिक है और इसकी जांच की जानी चाहिए।

मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि शिकायत में गंभीर आरोप हैं तो उनकी सत्यता की जांच जरूरी है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं होगी। संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद शीर्ष अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी।

यानी फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन मामले की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

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