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जंतर-मंतर के 4 KM दायरे में इंटरनेट बंद, इन इलाकों में रहेगी पाबंदी

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दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी के जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह पाबंदी 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक, यानी पूरे 24 घंटे लागू रहेगी।

जंतर-मंतर और जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास रहेगा असर

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह इंटरनेट प्रतिबंध जंतर-मंतर के 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास के इलाकों में भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अफ़वाहों के प्रसार को रोकना और नई दिल्ली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और एमटीएनएल को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह पाबंदी सभी प्रकार की मोबाइल इंटरनेट तकनीकों पर लागू होगी, जिससे 2G, 3G, 4G और 5G डेटा सेवाएं इस निर्धारित समय सीमा में काम नहीं करेंगी।

दूरसंचार अधिनियम 2023 और 2024 के नियमों के तहत कार्रवाई

इंटरनेट निलंबन का यह कठोर फैसला नए भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम, 2024 के कानूनी प्रावधानों के तहत लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर क्षेत्र में पहले ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाओं का निलंबन शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक जरूरी प्रशासनिक उपाय है।

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