नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीआईएससीई बोर्ड 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों को पास होने के लिए दूसरा मौका देने से इनकार कर दिया। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) बोर्ड से संबंद्ध एक स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उन्हें भी सीबीएसई स्टूडेंट्स की तरह पास होने का दूसरा मौका दिया जाएगा।
सीबीएसई ने कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखकर सिर्फ इस साल के लिए अपने 9वीं 11वीं के फेल स्टूडेंट्स को पास होने का एक और मौका दिया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते छात्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए सीबीएसई ने यह फैसला किया था।
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जस्टिस एमएम खानविलकर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। सीआईएससई के अधिकारियों ने शीर्ष अदालत में याचिका के खिलाफ दलील दी कि अगर दूसरा मौका दिए जाने की मांग को मान लिया तो 9वीं और 11वीं के अन्य फेल स्टूडेंट्स भी इसी तरह की मांग करने लगेंगे।
सीआईएससीई का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा, 10वीं और 12वीं कक्षाओं का सिलेबस 90 फीसदी कवर किया जा चुका है और इस समय कोई भी बड़ा राहत देना सफल छात्रों के एकेडमिक ईयर में रुकावट पैदा करेगा। हम फिर से परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते।