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अकेले गाड़ी चलाने पर भी आपका मास्क पहनना अनिवार्य : उच्च न्यायालय

Pakistani Hindu Refugees

delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अकेले गाड़ी चला रहे व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है।

अदालत ने कहा, “ जब कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, तो चालक को अक्सर अपनी खिड़की को खोलना पड़ता है। कोरोना वायरस संक्रमण इतनी तेजी से होता है कि उस समय में भी कोई भी संक्रमित हो सकता है।” अदालत ने कहा कि मास्क कोविड-19 प्रसार को रोकने में ‘सुरक्षा कवच’ के रूप में कार्य करता है। दिल्ली में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।”

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यह आदेश कल राजधानी में 2200 बजे से सुबह 0500 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के एक दिन बाद आया है। यहां लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वकील सौरभ शर्मा की एक याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह आदेश दिया जिसमें उन्होंने गाड़ी में अकेले होने पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने को लेकर अदालत में चुनौती दी थी।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,“ अगर आप कार में अकेले हैं, तो मास्क पहनने पर आपत्ति क्यों, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। ”

उन्होंने कहा, “ महामारी का संकट बढ़ रहा है। किसी व्यक्ति को टीका लगवाया है या नहीं उसे मास्क पहनना चाहिए। ”

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