नई दिल्ली। हर साल जुलाई के महीने के आखिरी तक आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना होता है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने वाले कर दाताओं (Taxpayers) के लिए यह का महीना बड़ा अहम होता है। ऐसे में लाखों करदाता (Taxpayers) चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ताकि वह 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल कर दें। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप घर बैठे और सीए की मदद के बिना खुद आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
कर दाताओं (Taxpayers) को आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन यह बेहद आसान काम है। सरकार ने फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS और TIS जैसे दस्तावेज़ पेश करके इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है ऐसे में आप घर बैठे कुछ आसान चरणों में आराम से अपना रिटर्न दाखिल (ITR Filing) कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) को नियुक्त करने और भारी शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आईटीआर फाइल करने के लिए महीने की आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी वक्त तक इंतजार करने से ऑनलाइन पोर्टल पर भीड़ बढ़ सकती है। आयकर विभाग इस मामले में लापरवाही न बरतने की सलाह देता है।
घर बैठे आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया
Step.1 –सबसे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
Step.2- अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट (Account) है, तो लॉग इन करें अथवा, “अभी रजिस्टर करें” पर क्लिक करके अकाउंट (Account) बनाएं।
Step.3- होमपेज पर, “फ़ाइल” विकल्प चुनें, फिर “आयकर रिटर्न दाखिल करें” चुनें। इसके बाद, एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) का चयन करें और ऑनलाइन फाइलिंग (Online filing) के लिए “इंडिविजुअल” विकल्प पर क्लिक करें।
Step.4- आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम सही फॉर्म का चयन करना है। अगर नौकरी-पेशा हैं, तो आईटीआर-1 फॉर्म चुनें, जिसमें कई अहम विवरण से पहले से मौजूद होंगे।
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Step.5- आप अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस के साथ डेटा को वेरीफाई (Verify) कर सकते हैं। रिटर्न क्लेम करने से पहले अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स (Bank Account Details) की दोबारा जांच करें।
Step.6- क्रॉस-चेक (Cross check) करने के बाद अपना आईटीआर (ITR) जमा करें और सुनिश्चित करें कि यह ई-सत्यापित है। यह आपके बैंक विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है।
आयकर विभाग (Income tax department) आम तौर पर 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर (ITR) को प्रोसेस करता है। आप रसीद नंबर का इस्तेमाल करके किसी भी समय ऑनलाइन इसका स्टेट्स चेक कर सकते हैं।