नई दिल्ली। जिन लोगों ने अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है।
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आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बुधवार को एक बार फिर बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते करदाताओं के सामने अपने वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने में आ रही चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अनुपालनों की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इस तरह अब आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 हो गई है।