• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

धारा 313 के तहत दर्ज हुए जया प्रदा के बयान,

Writer D by Writer D
07/03/2024
in उत्तर प्रदेश, मनोरंजन, रामपुर
0
Jayaprada

Jaya Prada

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

रामपुर। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में बुधवार को हुई सुनवाई के तहत सिने अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा (Jaya Prada) ने बयान दर्ज कराए।

जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में आज जया प्रदा (Jaya Prada)  की पेश हुई। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान हुए। । अब अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

कोर्ट से बाहर निकली जया प्रदा (Jaya Prada)  के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने कहा कि आज जया प्रदा के बयान दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कोर्ट का वह पहले भी और आज भी सम्मान करते हैं। मीडिया में कुछ बयानबाजी चल रही थीं जो आज सिरे से खारिज हो गई। जया प्रदा ने बताया कि उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि उन्होंने आचार संहिता उल्लघंन जैसा कोई काम नहीं किया। जाने अंजाने अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हैं। मैंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगी। कोर्ट के आदेश पर आज वह हाजिर हुई हैं।

आज फिर एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद जया प्रदा पेश हुई। फरार घोषित होने पर 04 मार्च को वह कोर्ट में हाजिर हुई थीं। जया प्रदा को कोर्ट ने दो घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत दी थी। जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में चल रहे हैं, जिसके चलते आज वह फिर पेश हुई।

जयाप्रदा पर वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले विचाराधीन हैं। जिले के स्वार थाने के गांव नूरपुर में जयाप्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के मजिस्ट्रेट-34 स्वार डा. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई लगातार एमपी- एमपीएल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही दूसरा मामला भी दर्ज है। उनके खिलाफ केमरी थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

Tags: jaya pradarampur courtRampur Newsup news
Previous Post

बारात में विवाद के बाद मारपीट, एक बाराती की मौत दूसरा घायल

Next Post

दो पटवारी 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
उत्तर प्रदेश

बैलेंस समाप्त होने पर रात और अवकाश में नहीं कटेगी बिजली: उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

10/04/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

आज के युग में संचार ही शक्ति है: केशव प्रसाद मौर्य

10/04/2026
Vrindavan Parikrama Marg
उत्तर प्रदेश

वृन्दावन परिक्रमा मार्ग का ‘मेगा मेकओवर’, 21.28 करोड़ रुपए से बदलने जा रही सूरत

10/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का किया उद्घाटन

10/04/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोकर सामूहिक साधना करना उद्देश्य: उपमुख्यमंत्री

09/04/2026
Next Post
Bribe

दो पटवारी 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Mahant Narendra Giri

मुगलों के नाम की इमारतें और सड़कों के नाम बदले जाये : गिरी

03/04/2021
bribe-suspended

रिश्वत लेते महिला लेखपाल का वीडियो वायरल, जिलाधिकारी ने किया निलंबित

16/01/2021
Suicide

साड़ी के फंदे से झूल विवाहिता ने की आत्महत्या

23/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version