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दुकानों-ढाबों में बिना मीटर बिजली जली तो जेई और एसडीओ भुगतेंगे, वेतन से निगम वसूलेगा नुकसान

Electricity Connection

Electricity

लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम दुकानों-ढाबों में बिना मीटर बिजली (Electricity) जलने समेत छह तरह की गड़बड़ियों पर संबंधित जेई (अवर अभियंता) एवं एसडीओ (उपखंड अधिकारी) के वेतन से पावर कॉर्पोरेशन को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। कुल नुकसान के एवज में दो तिहाई वसूली जेई एवं एक तिहाई एसडीओ के वेतन से की जाएगी।

इस संबंध में मध्यांचल निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि स्थलीय निरीक्षण में सड़कों, मुख्य मार्गों के निकट दुकानों-ढाबों, व्यावसायिक केंद्रों, बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में बिना मीटर के बिजली (Electricity)  जलती पाई गई।

कई जगह कनेक्शन पर मीटर तो लगाए गए हैं, लेकिन बिलिंग सिस्टम (Billing System) पर दर्ज नहीं है। उसकी जगह दूसरा मीटर दर्ज है। बड़े बकाएदारों का कनेक्शन नहीं काटा जाता है, लेकिन ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा दिखाया जाता है। इससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। इसलिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है।

अभिलेखों में दर्ज करें नुकसान

एमडी ने लेसा ट्रांस गोमती, लेसा सिस गोमती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली एवं देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंताओं को सड़कों एवं मुख्य मार्गों के निकट बिजली कनेक्शनों की रेंडम जांच कराएं। जांच में जो मामले पकड़े जाएं, उसके नुकसान की गणना करने के बाद वेतन से वसूली के लिए अभिलेखों में दर्ज किया जाए।

इन जिलों में लागू हुआ आदेश

मध्यांचल निगम के तहत आने वाले लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर अमेठी में तैनात जेई एवं एसडीओ पर यह आदेश लागू होगा।

इन गड़बड़ियों पर होगी कार्रवाई

दुकान, ढाबा, व्यावसायिक परिसर व बहुमंजिला इमारत में मीटर न लगने। वर्तमान मीटर बिलिंग सिस्टम पर फीड न होना, मीटर की सील गायब या टूटी होने पर, सही विधा में कनेक्शन का लेजराइज न होना, बड़ी रकम बकाया होने पर कनेक्शन को न काटना, ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा होना और मौके पर चालू पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

एमडी के आदेश पर नाराजगी

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश ने मध्यांचल निगम एमडी के आदेश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी एवं अभियंता को दंड देने का अधिकार एमडी को है, लेकिन उसका पक्ष सुने बिना दंड देना गलत है।

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