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झारखंड : कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन, धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन

कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन

झारखंड सरकार ने गुरुवार को कोरोना महामारी के बीच अनलॉक पांच के तहत नये दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्य के कंटेनमेंट जाने में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है वहीं राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को आठ अक्टूबर से खोल दिया जाएगा।

गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए निर्धारित संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी किए गए हैं।

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आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा का त्योहार निर्धारित है। दुर्गा पूजा के दौरान विशाल पंडाल या मंडप बनाए जाते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन स्थानों पर इकट्ठा होते हैं। बड़ी संख्या में आयोजक मेला, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों के संगम का गवाह बनते हैं। विशाल भीड़ सड़कों पर भी देखी जाती है जबकि मूर्तियों का विसर्जन बड़ी संख्या में लोगों के जुलूस के साथ होता है। कुछ जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर रावण के पुतले को जलाने के साथ दशहरा मनाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।

आदेश में आगे कहा गया है कि दिल्ली में एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद कोरोना के नये मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोविड -19 स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद एक ओर पारंपरिक रूप से पूजा से संबंधित अनुष्ठानों के संचालन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी कोई भी मंडलियां संक्रमण के प्रसार का कारण नहीं बने।, इसलिए वर्तमान में प्रतिबंध क्षेत्रों से संबंधित प्रतिबंधों को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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वहीं, कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी धार्मिक स्थलों को, पूजा स्थलों को 08 अक्टूबर से खोलने की अनुमति है, जिसके लिए दिशा-निर्देशों अलग से जारी किए जाएंगे। एक अन्य प्रमुख निर्णय में सरकार ने अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन के लिए भी अनुमति दी है।

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