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23 महीने बाद जेल से रिहा होंगे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, SC ने दी जमानत

Siddiqui Kappan

Siddiqui Kappan

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddiqui Kappan) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे। लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्तें हो सकती हैं।

सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन (Siddiqui Kappan) को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई।

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दरअसल, हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पांच अक्टूबर 2020 को मथुरा से गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गईं हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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