इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. यानी अब सिर्फ दो दिनों का समय बचा है. अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक ITR नहीं भरा है, तो तुरंत इस काम को निपटा लीजिए. क्योंकि 31 जुलाई के बाद ITR भरने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आपको अपने इनकम टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करना है, तो आप आसानी कर सकते हैं. इसके लिए आपको www.incometax.gov.in पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करना होगा. आप ऑनलाइन कैसे अपने इनकम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. आइए एक-एक स्टेप को समझ लेते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए चालान भरने से पहले पैन कार्ड और पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सुविधा, यूपीआई (इनमें से कोई एक) और वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त करने के लिए वैध मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. इसके तैयार रखें.
इनकम टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रोसेस
– अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
– मुख्य डैशबोर्ड पर पहुंचने के लिए ‘होम’ पर क्लिक करें.
– बाईं ओर आपको ‘ई-पे टैक्स’ लेबल वाला एक ऑप्शन मिलेगा. आगे बढ़ने के लिए इस पर क्लिक करें.
– कंफर्म करने के लिए अपना पैन नंबर दो बार डालें.
– ओटीपी के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
– अपने अकाउंट को वेरिफाई करने के लिए प्राप्त ओटीपी दर्ज करें.
– ‘इनकम टैक्स’ ऑप्शन पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल्स भरने के लिए आगे बढ़ें.
– संबंधित एसेसमेंट ईयर चुनें.
– पेमेंट का मोड चुनें.
– फिर आप जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर टैक्स का डिटेल्स भर सकते हैं
– एक बार जब आप सभी आवश्यक डिटेल्स भर देंगे, तो आपको अपने बैंक के भुगतान गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
ITR फाइल करते समय झूठ बोलना पड़ेगा भारी, हो सकती है जेल
– अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर अपने बैंक खाते में लॉग इन करें.
– पेमेंट डिटेल्स को वेरिफाई करें और पेमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी डिटेल्स भरें.
– सफलतापूर्वक पेमेंट करने के बाद अपने रिकॉर्ड के लिए जेनरेट किया गया चालान डाउनलोड करें.
– आप चालान को पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं.
इतना लग सकता है लेट फाइन
पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा कि देर से ITR दाखिल करने वालों पर तत्काल 5000 रुपये का जुर्माना है. ये लेट फाइन है, जो विलंब की अवधि पर निर्भर करता है. इसके अलावा प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा. डीवीएस एडवाइजर्स के पार्टनर सुंदर राजन टीके ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक एक फीसदा ब्याज लगाया जाएगा.