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एके शर्मा के निर्देश पर धन उगाही के आरोप में अवर अभियंता तत्काल प्रभाव से निलंबित

AK Sharma

AK Sharma

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) के निर्देश पर 33/11 केवी उपकेंद्र, अमेठी कृष्णानगर, लखनऊ के अवर अभियंता अनुपम त्रिपाठी को उपभोक्ता से धन उगाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।

ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने पीड़ित उपभोक्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन देने के लिए अवर अभियंता द्वारा धन मांगने के दिए गए शिकायती पत्र और इस सम्बंध में वायरल ऑडियो का त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने एमडी मध्यांचल को अवर अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल-चतुर्थ, सेस-तृतीय, सिस-गोमती, लेसा, लखनऊ द्वारा 33/11 केवी उपकेंद्र, अमेठी के अवर अभियंता अनुपम त्रिपाठी के संयोजन निर्गत करने के लिए उपभोकता से मांगे गए धन के आरोप पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है।

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने भ्रष्टाचार में सम्मिलित ऐसे विद्युत कार्मिकों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खराब कार्य संस्कृति वाले विद्युत कार्मिक ऊर्जा विभाग की रडार पर हैं।  प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप सभी विद्युत कार्मिक उपभोक्ताओं के हित में कार्य करें, उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान भी करें।

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उन्होंने (AK Sharma) कहा कि किसी भी प्रकार के कार्यों में लापरवाही पाए जाने, उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उन्हें अकारण परेशान करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत पर ऐसे कार्मिक बक्शे नहीं जाएंगे।

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