उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थानाभवन इलाके के जालाबाद कस्बा निवासी इरफान की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 30 अप्रैल 2020 को थानाभवन थाने पर सुसंगत धाराओं के में मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में थाना थानाभवन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद साक्ष्य के आधार पर स्थानीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । शामली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अदालत में मामले का विचारण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली ने इस मामले में मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी के लिए निर्देश दिये गये तथा गवाहों को समय से न्यायालयट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराई गई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अदालत ने दुष्कर्म के इस मामले में अभियुक्त इरफान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 30 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया ।