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केरल ने कोरोना कंट्रोल करने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू की

केरल में धारा 144 लागू

केरल में धारा 144 लागू

 

केरल। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए केरल सरकार ने पूरे राज्य में अब धारा 144 लागू कर दी है। केरल सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बीती रात एक आदेश जारी कर एक जगह पांच से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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मुख्य सचिव विश्व मेहता के ​तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के मकसद से जारी किया गया है। इसलिए प्रशासन को आईपीसी की धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह नया आदेश 3 से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

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आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण सार्वजनिक सभाएं कोविड-19 संक्रमण के अत्यधिक प्रसार का एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं। इसलिए एक समय में पांच से अधिक लोगों की मौजूदगी या सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने के लिए 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधानों को प्रभावित किया जाएगा’।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिलों में जमीनी स्थिति का आंकलन करें। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 के तहत संबंधित प्रावधानों और आदेशों को लागू करें।

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बता दें कि केरल में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या दो लाख पार कर चुकी है। गुरुवार को राज्य में 8135 से अधिक नए केस सामने आए और 29 नई मौतों से यह आंकड़ा 771 हो गया है। हाल के सप्ताह में केरल में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 11 सितंबर को यहां कोरोना के केस एक लाख पार हो गए थे। वहीं, 24 सितंबर को यह आंकड़ा डेढ़ लाख पार कर गया।

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