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अपहरण के आरोपी को सात साल की सजा

Imprisonment

Imprisonment

बुलन्दशहर। जिले की पास्को न्यायालय ने सोमवार को किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास और 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सज़ा (Imprisonment) सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि अहमदगढ़ क्षेत्र के सतपुरा ग्राम निवासी प्रमोद कुमार ने वर्ष-2014 में थाना छतारी क्षेत्र निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की घटना कारित की थी।

इस सम्बन्ध में धारा- 363/363 व 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। न्यायालय ने सबूत और गवाह के आधार पर अभियुक्त प्रमोद कुमार को सात वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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