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स्कूली छात्र के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, 1.75 लाख का जुर्माना भी लगा

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने 12 साल पुराने सजल सड़ाना हत्याकांड के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा दीनानाथ ने नौंवी कक्षा के छात्र सजल सड़ाना (16) की हत्या के तीन आरोपियों के दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुशील यादव ने बुधवार को बताया कि 26 जनवरी 2009 को सजल सड़ाना ट्यूशन जाने के दौरान लापता हो गया था।

बाद में उसका बोरे में बंद शव थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव नंदी फिरोजपुर के एक रजवाहे के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था। बदमाशों ने छात्र सजल सड़ाना को अगवा कर उसके पिता उद्यमी विजय सड़ाना से 20 लाख की फिरोती मांगी थी।

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एडीजी डा. दीनानाथ ने इस मामले में उदयवीर, हरवीर और सुधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर एक लाख 75 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया। पुलिस ने चौथे आरोपी अनुज को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। हादसे के बाद सजल सड़ाना का परिवार पंजाब के लुधियाना चला गया था।

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