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कोरोना काल में 15 दिनों के भीतर मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते के जानें नियम

unemployeement allowance

बेरोजगारी भत्ता

नई दिल्ली| कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके लोगों को मोदी सरकार तीन महीने तक वेतन का 50 फीसद के रूप में बेरोजगारी भत्ता दे रही है। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ईएसआई स्कीम के साथ कम से कम दो सालों से जुड़े हैं। भत्ते के दावा का निपटान 15 दिन के भीतर होगा।

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ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के किसी भी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ईएसआईसी द्वारा आवेदन की पुष्टि की जाएगी।

सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अप्रैल से अब तक भारत में 1.8 करोड़ से अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं।

ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है। योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का पचास प्रतिशत लाभ दिया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था। अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था। गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की।

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