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‘CM योगी से किराए पर लें बुलडोजर’, कोलकाता HC की सख्त टिप्पणी

Kolkata High Court

Kolkata High Court

कोलकाता में चल रहे अवैध निर्माण पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति (Bulldozer Policy) को लेकर टिप्पणी की है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को अवैध निर्माण से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील से कहा, “अगर जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) से कुछ बुलडोजर किराए पर लें।” कोलकाता के मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरोध में एक महिला ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोलकाता की एक महिला ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Kolkata High Court ) में याचिका दायर की थी। उस याचिका में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और आरोप लगाया गया था पुलिस और प्रशासन काम नहीं कर रहा है और वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

जज ने कहा, “एक या दो नहीं, ऐसे कई मामले हो रहे हैं।” उस वक्त जज ने सुनवाई में मौजूद नगर पालिका के वकील से कहा, “अगर जरूरी हो तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाओ।” उसके बाद ही जज ने यूपी के सीएम योगी से बुलडोजर किराये पर लेने की बात कही।

मैं जानता हूं गुंडों को कैसे किया जाता है अनुशासित

न्यायाधीश ने आगे कहा कि पुलिस और नगर पालिका की कोशिश के बावजूद वे अक्सर कार्य करने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि उन्हें दूसरे के प्रेशर में काम करना पड़ता है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, ”मैं पुलिस और नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।” उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि पुलिस और प्रशासन पर बाहरी प्रेशर है और उनके प्रेशर में उन्हें काम करना पड़ता है।

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इसके बाद जज का अहम बयान आया, ”कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडागर्दी विरोधी विंग के अधिकारी जानते हैं कि गुंडों को कैसे अनुशासित किया जाए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक बार फिर कोलकाता नगर पालिका को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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