कृष्ण भक्तों द्वारा दायर याचिका की स्थिरता बनाए रखने के मुद्दे पर मथुरा की अदालत 30 सितंबर को कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह पंक्ति के संबंध में सुनवाई करेगी। याचिका में मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के पास 17वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका में 1968 के मथुरा अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है, जो मस्जिद पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच एक भूमि सौदे की पुष्टि करता है।
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