Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

केआरके को लगा बड़ा झटका, अब नहीं कर पाएंगे सलमान की किसी फिल्म का रिव्यू

KRK got a big setback, now will not be able to review any of Salman's films

KRK got a big setback, now will not be able to review any of Salman's films

बॉलीवुड के जाने माने फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) पिछले कुछ दिनों से विवादों से घिरे हुए हैं। वे आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। बता दे जब से उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘राधे’ (Radhe) को लेकर नेगेटिव रिव्यू दिया है तब से विवाद खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा हैं।

बता दे बात तब और बढ़ गई जब उन्होंने सलमान पर कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद सलमान खान की टीम ने केआरके पर मानहानि का दावा ठोक दिया था। बुधवार को सलमान खान द्वारा केआरके पर किए गए मानहानि मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने केआरके (KRK) को झटका देते हुए आदेश दिया कि अब से कमाल आर खान सलमान खान या उनके बिजनेस एंटरप्राइजेज, उनकी फिल्मों से जुड़ा किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वीडियो नहीं बना सकेंगे। इसके अलावा केआरके ना पोस्ट/ट्वीट कर सकेंगे और ना ही कोई वीडियो अपलोड कर सकेंगे। अपना फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज सीवी मराठे ने कई जरूरी बातें भी कही हैं।

कपूर खानदान की तरह धर्मेंद्र भी चाहते थे अपनी बेटी को फिल्मी करियर से दूर रखना

जज सीवी मराठे ने कहा कि प्रतिष्ठा ना केवल जीवन का नमक है बल्कि इंसान का सबसे शुद्ध खजाना और जिंदगी का सबसे कीमती इत्र है। एक अच्छा नाम धन से अधिक बेहतर है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है। उनके नाम की समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह सब कुछ होता है। अच्छा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) ने जो मानहानि केस किया था उसमें केआरके को एक्टर के बिजनेस वेंचर, फिल्मस/ प्रोजेक्ट्स को लेकर किसी तरह का वीडियो अपलोड रोकने की मांग की गई थी। मई में केस की सुनवाई के समय केआरके के एडवोकेट मनोज गडकरी ने कोर्ट में कहा था कि उनके क्लाइंट अगली सुनवाई तक किसी तरह मानहानि वाला पोस्ट या रिमार्क नहीं करेंगे। बता दें कि सलमान की फिल्म ‘राधे’ (Radhe) का निगेटिव रिव्यू करते हुए एक्टर को केआरके ने देशद्रोही और करप्शन के मामले का आरोपी बताया था।

 

Exit mobile version