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लखीमपुर हिंसा: जेल में रहेंगे मंत्री पुत्र, HC ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से किया इंकार

Ashish Mishra

Ashish Mishra

लखनऊ। लखीमपुर खीरी में चार किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्र (Ashish Mishra ) की जमानत को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है।

आशीष मिश्र को अभी जेल में ही रहना होगा। आशीष मिश्र (Ashish Mishra), केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। उन पर तिकुनिया में चार किसानों को कुचल कर मारने का आरोप है।

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की जमानत पर आज फैसला सुनाया। उन्होंने 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।

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गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

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