• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लखीमपुर हिंसा मामले का मुख्यारोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा

Writer D by Writer D
27/01/2023
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, लखीमपुर खीरी
0
Ashish Mishra

Ashish Mishra

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur violence ) मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू (Ashish Mishra) जेल से रिहा हो गया है। उसे लखीमपुर जेल के दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। उसे सर्वोच्च अदालत ने 8 हफ्तों के लिए सशर्त जमानत दी है। इसके बाद शुक्रवार को उसकी रिहाई हुई है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आशीष मिश्रा इस दौरान यूपी और दिल्ली में नहीं रहेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत पर जेल से छूटने के एक सप्ताह में उसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़ना होगा। आशीष (Ashish Mishra) केस से जुड़े गवाहों को धमकाने की कोशिश नहीं करेगा। जमानत पर रहने के दौरान आशीष मिश्रा, जहां भी होगा उसे वहां के थाने में हाजिरी लगानी होगी।

278 दिन बाद आज रिहा हो सकता है आशीष मिश्रा, एक हफ्ते के अंदर छोड़ना होगा यूपी-दिल्ली

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में स्वत: संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा। ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी।

14 मार्च को होगी सुनवाई

इस मामले में SC में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने आशीष को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि बैलेंस यानी कानून और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया यह फैसला लिया गया है। आशीष कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताता रहेगा, ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही उसे अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।

यह है मामला

लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में तीन अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra) के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था। घटना में चार किसान की मौत हो गई थी। हिंसा भड़कने के बाद कुल 8 लोगों की जान गई थी।

Tags: ashish mishralakhimpur violenceSupreme Courtup news
Previous Post

वकील ने इमारत की 15वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, सोसाइटी में मचा हड़कंप

Next Post

डिप्टी पीएम और गृहमंत्री को SC ने पद से किया बर्खास्त, फर्जी नागरिकता केस में दोषी करार

Writer D

Writer D

Related Posts

30 SP leaders join Subhaspa
Main Slider

अखिलेश यादव की पार्टी में भगदड़, सपा के 30 नेता सुभासपा में शामिल

08/05/2026
Earthquake
क्राइम

सुबह-सुबह घाटी में कांपी धरती, घरों से बाहर निकले लोग

08/05/2026
Share Market
Business

लाल निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 394 अंक लुढ़का

08/05/2026
Sandalwood Face Pack
Main Slider

गर्मियों में फेस पर निखार लाएंगे चंदन के ये फैस पैक

08/05/2026
Cockroaches
Main Slider

काकरोचों ने घर में मचाई धमा चौकड़ी, ये नुस्खे दिलाएंगे निजात

08/05/2026
Next Post
Rabi Lamichhane

डिप्टी पीएम और गृहमंत्री को SC ने पद से किया बर्खास्त, फर्जी नागरिकता केस में दोषी करार

यह भी पढ़ें

cyclone yass

‘यास’ का बंगाल में कहर: हल्दिया में गिरा पुल, कोलकाता एयरपोर्ट बंद

26/05/2021
Naresh Bansal

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मेलन-2025 के ब्रोशर का विमोचन

22/10/2025
अभिनेता दिलीप कुमार

अभिनेता दिलीप कुमार के दो भाई कोरोना पॉजिटिव, लीलावती अस्पताल में भर्ती

17/08/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version